ज्ञानवापी में शिवभक्तों की हुई जीत, मुस्लिम पक्ष की अर्जी हुई खारीज
नागरिक प्रक्रिया संहिता सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं इस पर बड़ा फैसला आ गया है। ज्ञानवापी केस पर हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया है और कोर्ट ने कहा. श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारीज हो गई है।
अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था।
सर्वे के दौरान नंदी के सामने स्थित कुएं में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई थी। इसके बाद सेशन कोर्ट ने इसे सील कर दिया था और इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था और कहा एक उनके अधिकार क्षेत्र में है।

