कुत्तों के पालन को लेकर इस राज्य ने निकाले नियम
कुत्तों के दहशत भरे मामले आजकल रोजाना अख़बारों में सुर्खियाँ बनते हैं इन दिनों चिंता का विषय बना कुत्तों का हमला, के बाद सरकार अब निंद्रा से उठ गयी हैं एक तरफ जहाँ लखनऊ में एक पालतू पिटबुल ने अपनी ही मालिकिन को काट कर मार दिया था, वहीं नोएडा में आवारा कुत्तों ने 8 माह की बच्ची को नोंच कर जान ले ली थी. सभी घटनों के चलते हरियाणा सरकार ने अब बिना अनुमति के कुत्ते पालने पर रोक लगा दी हैं अब कुत्ते पालने वाले इच्छुक लोग कुछ नियम ओर शर्त के अनुसार ही अपने घर कुत्ते रख सकेंगे|
भारत का वो साइकोकिलर जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया था

हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किये हैं कि बिना परमिशन के कुत्ता पालना अवैधानिक माना जाएगा. अगर डॉग लवर्स को कुत्ता पालना है तो उनको वैध लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. इसके लिए उन्हें SARAL पोर्टल पर आवेदन करना होगा. हरियाणा सरकार के इस फैसले को राज्य में सख्ती से लागू किया जायेगा| बिना लाइसेंस के कुत्ता पालने पर 5 हजार रुपये का जुर्माना और जेल का प्रावधान हैं.

कुत्ता पालने वाले लोगो को कुछ जरुरी नियमों को पालन करना अनिवार्य होगा, नियमों के अनुसार के मकान मालिक केवल एक ही कुत्ता पाल सकता हैं इसके अलावा कुत्ते को बाहर वाक के दौरान मुहं पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. जिससे वह किसी को काट ना सकें| नियमों का उल्लंघन करने पर मालिक के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी|





