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उत्तर प्रदेश

स्कूली बच्चों के वाहन को रखो फिट, नहीं तो दर्ज होगा हत्या का मुकदमा

प्रकाशित: Jul 08, 2022 23:33रिपोर्ट: Navtej TV

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्कुल में जाने वाले बच्चों की रक्षा का ध्यान रखते हुए कुछ नए नियम लागू किये गए हैं . जिलाधिकारी ने स्कूली वाहनों की फिटनेस और वैधता के संबंध में जिला स्कूल निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, आरटीओ, एआरटीओ और स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण की बैठक की . दरअसल बच्चों को स्कुल लाने ले जाने वाली गाडियों को उनके मालिक को फिट रखना ज़रूरी होगा ,अगर ऐसा नहीं होता है स्कुलियो गाडी अनफिट मिलती हैं तो वाहन मालिको पर ह्त्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा , वेसे कहना पड़ेगा जो नियम लागू किया गया हैं इसे पुरे देश में लागू किया जाना चाइये बच्चे देश का भविष्य होते हैं उनकी सुरक्षा देश की पहली सेवा है .


बोहोत बार ऐसा देखा जाता हैं स्कुल से बच्चों को गाड़ियों में भरा जाता है या तो गाडी सही ढंग से नहीं चलाई जाती हैं या फिर गाडी खराब होने की वजह से हादसों का शिकार हो जाती है जिसका शिकार मासूम बच्चे हो जाते हैं .

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डीएम लखनऊ का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के नजरिए से स्कूल वाहनों का फिटनेस 100 प्रतिशत होना चाहिए. ऐसे में स्कूली वाहनों के मालिकों, प्रधानाचार्यों का यह दायित्व है कि स्कूल वाहनों का फिटनेस करा कर रखें, नहीं तो अब सख्त कार्रवाई होगी.