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सोनम वांगचुक की सेहत पर HC सख्त: केंद्र और दिल्ली सरकार को कल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को 16 जुलाई, 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वांगचुक 28 जून से जंतर-मंतर पर शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं।

प्रकाशित: Jul 15, 2026 14:16रिपोर्ट: HarshitaDelhi, IndiaVerified

मुख्य बातें

  • सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं।
  • दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 जुलाई तक जवाब मांगा है।
  • याचिका में BNS की धारा 108 का उल्लेख किया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत के मामले में केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों सरकारों को 16 जुलाई, 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिका में क्या है मांग? सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सैनी द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) में वांगचुक के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने 14 जुलाई की एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि भूख हड़ताल के कारण वांगचुक का वजन 8.25 किलोग्राम तक कम हो गया है।

याचिका में आग्रह किया गया है कि सरकार को वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कर उन्हें आवश्यक पोषक तत्व और विटामिन देने चाहिए। वकील सैनी ने तर्क दिया कि यदि सरकार समय पर उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करने में विफल रहती है, तो यह भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 108 (आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण) के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकता है।

28 जून से जारी है प्रदर्शन सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका यह प्रदर्शन 'कॉकरोच जनता पार्टी' के समर्थन में है, जिसमें देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान इसे 'अत्यंत जरूरी' मामला माना है, जिसके कारण सरकार को अगले दिन तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं?

सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। वह 'कॉकरोच जनता पार्टी' का समर्थन कर रहे हैं और देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ-साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं?

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को 16 जुलाई, 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है।

याचिका में किस कानूनी धारा का उल्लेख किया गया है?

याचिकाकर्ता ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 108 का हवाला दिया है, जो 'आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण' से संबंधित है। याचिका में तर्क दिया गया है कि सरकार द्वारा चिकित्सा सहायता न देना इस धारा के तहत अपराध माना जा सकता है।