30 सितंबर के बाद 2000 के नोट रखना होगा गैर कानूनी, जानें पूरी खबर!
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये नोट को बंद करने का फैसला कर लिया है। इसके लिए एक आदेश जारी किया गया है जिसमें आम जनता से कहा गया है कि 30 सितंबर तक 2 हजार के नोट बदलवा सकते हैं। लेकिन इसके बाद नोट बदलने की प्रकिया बंद हो जाएगी और गलती से अगर किसी के पास यह नोट मिलते है तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी।
नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय दिया गया है और इसलिए नोट को बदलने में हड़बड़ी न करें आराम से बदलवा सकते हैं। 30 सितंबर के बाद 2000 रुपये के नोट लीगल नहीं रहेंगे। 30 सितंबर तक सभी नोट वापस आ जाएंगे और अगर उसके बाद भी बाजर में रहते हैं, तो उसका कोई समाधान नहीं होगा।
एक बार में 2000 रुपये के नोटों की एक्सचेंज कराने की लिमिट 20,000 रुपये तय की गई है। लेकिन अगर आप अपने बैंक अकउंट में 2000 रुपये के नोट जमा करना चाहता है, तो इसके लिए कोई भी सीमा तय नहीं की गई है। रिजर्व बैंक के मुताबिक फिलहाल 3.60 लाख करोड़ रुपये के 2000 के नोट सर्कुलेशन में हैं।
आम जिंदगी में रोमांस करने का मौका नहीं मिला
30 सितंबर के बाद 2000 के नोट रखना होगा गैर कानूनी इसको लेकर अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं है लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतिम तिथि के बाद नोटों का मिलना गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है।


