बूंदी: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों को मिली मृत्युदंड की सजा
15 वर्षीय नाबालिग के साथ गैंगरेप और उसके बाद हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 2 दरिंदों को पॉक्सो एक्ट न्यायालय ने मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही आरोपियों को एक लाख बीस हजार रूपए का आर्थिक दंड भी देना होगा।
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घटना 23 दिसंबर 2021 की बसोली थाना इलाके के काला कुआं गांव की है। जहां एक नाबालिग की छोटू लाल और सुल्तान ने गैंगरेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी और शव को जंगह में पटक दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 65 वर्षीय छोटू लाल तक जा पहुंची। बूंदी पुलिस ने सिर्फ 14 दिन में चालान पेश कर दिया था और 100 पन्नों की चार्जशीट में बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की पूरी घटना लिखी।

इस मामले में 22 गवाह थे जो न्यायालय के समक्ष पेश हुए। सरकारी अधिवक्ता स्पेशल महावीरसिंह किशनावत ने पूरे मामले में पैरवी करते हुए दोनों आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों के मन में भय पैदा होगा।





