जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर बर्खास्त, निकाय चुनाव के लिए अयोग्य घोषित
जयपुर ग्रेटर निगम मेयर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसका आदेश जारी किया है और इसके बाद सौम्या निकाय चुनाव के लिए 6 साल के लिए अयोग्य घोषित हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कॉपी मिलने के बाद यह कार्यवाही की गई है।
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23 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था। कोर्ट ने 2 दिन तक किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं करने के लिए कहा था और दिया हुआ समय पूरा हो गया था। सरकार किसी अन्य को मेयर का पद दे सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय ओक और जस्टिस संजय किशन कौल ने ये आदेश सुनाया है। सरकार न्यायिक जांच की रिपोर्ट के बाद नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। मेयर सौम्या गुर्जर के साथ तीन पार्षदों को दोषी पाया गया था।





