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जयपुर में पहली बार दुष्कर्म के दोषी को हुई फांसी की सजा, नरेना में हुआ था बच्ची का दुष्कर्म

प्रकाशित: Feb 10, 2022 22:04रिपोर्ट: Navtej TV

जयपुर के इतिहास में पहली बार दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा देने का फैसला किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से इस प्रकार के अपराध करने वालों को अब सख्त संदेश मिला है। यह मामला नरेना थाना क्षेत्र में चार साल की बच्ची का दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में सुनाया गया है। इस मामले में जिले की पॉक्सो कोर्ट में जज संदीप शर्मा ने आरोपी सुरेश बलाई को फांसी की सजा सुनाई है।

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सुरेश पर आईपीसी की धारा-363, 376 क ख, 302 सहित 201 एवं पॉक्सो एक्ट में धारा-5/6 और किशोर एक्ट में धारा-84 के तहत केस दर्ज था। यह जयपुर जिले की पहली और प्रदेश की पांचवीं फांसी की सजा है। इस मामले में जो सजा सुनाई गयी है उसको लेकर लोगों ने खुशी जताई है और इस ममाले में पुलिस ने बहुत ही शानदा कार्य किया है।


यह घटना छह माह पहले की थी जिसमें 4 साल की बच्ची का दुष्कर्म करने के बाद हत्या हुई थी। इस घटना का खुलासा करने के लिए पूरे पुलिस प्रशासन ने अपनी ताकत झोक दी थी। आरोपी सुरेश कुमार बलाई जयपुर का रहने वाला है जो शराब, गांजा और स्मैक का नशा भी करता था।

इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था तब सरकार और प्रशासन ने जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया था। इस फैसले के बाद लोगों ने पुलिस और सरकार का आभार जताया है।