Monday, 5 October 2026
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राहुल गांधी सूरत कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, नहीं मिली राहत

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राहुल गांधी सूरत कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, नहीं मिली राहत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और अब गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट से उनको राहत की बड़ी उम्मीद थी। कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें राहुल ने 'मोदी सरनेम' को लेकर सजा मिली थी।   निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर राहुल ने रोक लगाने की अर्जी लगाई थी।
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2019 लोकसभा चुनाव के दौरान यह बयान दिया था इसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई तो संसद ने इस मामले में उनकी सदस्यता ही खत्म कर दी।


अगर आने वाले समय राहुल को राहत नहीं मिलती है तो वह 2024 के लोकसभा चुनावो में भी भाग नहीं ले सकेंगे। राहुल इस मामले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे है। राहुल द्वारा दो याचिकाएं दाखिल कर सजा पर रोक की मांग की गई और दूसरी अपील में निस्तारण तक कन्विक्शन पर रोक की मांग की गई थी।