समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की मांग से संबंधित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा पेश किया जिसमें इस प्रकार की शादियों के खिलाफ अपनी बात रखी है। सरकार ने कहा कि ये गैरकानूनी नहीं हैं लेकिन इसको मान्यता दिए जाने का विरोध किया।
इस प्रकार की शादियां भारतीय समाज में मान्य नहीं है और इस प्रकार का चलन हमारे समाज के लिए ही नुकसानदायक साबित होगा। अगर इस प्रकार की शादी को मान्यता मिलती है तो इसका समाज पर बुरा असर देखने को मिलेगा और कोई भी परिवार इस प्रकार की शादी का स्वीकार नहीं करेंगा।
शादी दो लोगों के मिलने से होती है और इसमें एक लड़का और लड़की होती है जिसे समाज स्वीकार करता है। लेकिन इस प्रकार की मांग करना गलत है समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती। इस प्रकार के विवाह को मान्यता न देने की वजह से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा है।
