मिली 3 साल के कारावास की सजा..
7 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनावों के दौरान आजम खान ने रामपुर की मिलक तहसील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनावों में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी इस बारे में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना और चुनाव आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। लिहाजा रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया है।
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कोर्ट ने आजम खान को 3 धाराओ में दोषी ठहराया है, इन धाराओं में 3 साल की सजा का प्रावधान है। इस मामले में आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा कि 'हमने अपनी पूरी बहस कर ली है। जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है। यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है। आपको बता दें की आजम खान रामपुर से विधायक है और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान स्वार सीट से विधायक है। आजम खान के दिए भड़काऊ भाषण या हेट स्पीच के मामले में न्यायालय ने उन्हे 3 वर्ष की सजा सुनाई है और साथ ही ऐसे में उनके हाथ से अब विधायकी भी जा चुकी है।
