अगर आप ने अभी तक अपने पैन कार्ड का आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो आप को इसके लिए बड़ा जुर्माना देना पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि पैन को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 थी। अगर इसके बाद आप यह काम करते है तो आपको जुर्माने के रूप में 500 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा।
500 रुपये का जुर्माना अगले तीन महीने तक होगा और इसके बाद यह जुर्माना 1,000 रुपये हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं किया है उनकस जुर्माने के भुगतान के बाद पैन कार्ड फिर चालू हो जाएगा। आज रात तक आप घर बैठे अपने फोन से यह काम कर सकते हैं।
बिना इंटरनेट पैन को जोड़े
आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल के एसएमएस में जाकर ‘यूआईडीपीएएन’ टाइप करें।
इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर डालें और स्पेस देकर 10 अंकों का पैन कार्ड डालें।
इसके बाद आप उसे 567678 या 56161 पर सेंड कर दें तो आपका आधार कार्ड पैन से लिंक हो जाएगा।
इंटरनेट के माध्यम से पैन को आधार से जोड़े
आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर क्लिक करें।
आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
इसके बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा।
