दिल्ली की साकेत कोर्ट ने हत्या और सबूत नष्ट करने के मामले में श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड के आरोपी आफताब के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोप पढ़कर सुनाया गया। इस हत्यकांड के बाद उसकी फांसी की सजा की मांग उठी थी। आफताब ने हत्या के बाद उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और अलग-अलग जगहों पर फेंस दिया। आफताब ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया कि हम आरोप स्वीकार नहीं करेंगे और हम ट्रायल फेस करेंगे।
आपको बता दें कि 18 मई को आफताब ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर दी और इसके बाद उसके लाश के टुकड़े करके कई जगह फेंस दिए। 75 दिनों के भीतर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर करी है। पुलिस ने आफताब का नार्को टेस्ट भी करवाया है और इससे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट भी हुआ था।
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श्रद्धा दोस्तों के बयान से पता चला कि आफताब और श्रद्धा के बीच झगड़ा होता था और इसके बाद आफताब मारपीट करता था। लेकिन 18 मई को लड़ाई शुरू हुई और आफताब ने श्रद्धा को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्या के पीछे आफताब की एक दूसरी गर्लफ्रेंड भी बताई जा रही है जो उससे मिलने वह फ्लैट पर आती थी।
