राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई। मामला 2019 लोकसभा चुनाव का था। इस दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, चोरों का सरनेम मोदी है।
सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है इससे पहले राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।
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इस मामले में दोषी पाए जाने के बाद ‘रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951’ की धारा 8 के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म भी हो सकती है। इस विवाद में कई विपक्षी दलों ने कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। लेकिन इस मामले में अब कांग्रेस रेणुका चौधरी ने PM मोदी के खिलाफ मानहानि का केस करने का दावा किया है।
इस दौरान रेणुका जोर से हंसने लगीं तो इस पर PM मोदी ने कहा- रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का मौका मिला है। इसके बाद शूर्पणखा का वीडियो शेयर किया था और इसके बाद विवाद बढ़ा था इसको लेकर कांग्रेस ने माफी की मांगी की थी।
