अविवाहित महिलाओं को मिला गर्भपात करने का अधिकार, जानें पूरी खबर
शादी से पहले गर्भवती होना भारत में एक कलंक समझा जाता है और इसको लेकर लोगों के कई प्रकार की राय है। लेकिन इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है।
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भारत में अविवाहित महिलाओं को भी एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार है। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का अर्थ ये है कि अब अविवाहित महिलाओं को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार मिला है।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम में बदलाव किया है। भारत में गर्भपात कानून के तहत भेद नहीं किया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन की स्वायत्तता गरिमा और गोपनीयता का अधिकार है महिला बच्चे का जन्म दे या नहीं। पहले विवाहित और अविवाहित को अलग किया था लेकिन इस फैसले के बाद दोनों को समान अधिकारी मिले है। नए फैसले के बाद 24 हफ्ते तक के गर्भ का गर्भपात कराने का अधिकार दिया गया है।





